पंजाब की पूर्व कैप्टन अमरिंदर सरकार में खेल मंत्री रहे सोढ़ी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

धौलपुर। पंजाब के पूर्व सीेएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के तत्कालीन खेल मंत्री के खिलाफ राजस्थान में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। एमजेएम कोर्ट बाड़ी ने धारा…

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धौलपुर। पंजाब के पूर्व सीेएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के तत्कालीन खेल मंत्री के खिलाफ राजस्थान में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। एमजेएम कोर्ट बाड़ी ने धारा 420, 406, 467 के एक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में खेल मंत्री रहे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस को आदेश जारी करते हुए आरोपी को 3 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

ये है पूरा मामला

बता दें कि यह पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। जिसमें करौली- धौलपुर क्षेत्र से कांग्रेस का टिकिट दिलाने का झांसा देकर बाड़ी कस्बे के हवेली पाड़ा निवासी महिला ममता अजर पत्नी मुकेश अजर से पूर्व मंत्री राणा सोढ़ी और दो अन्य ने चालीस लाख रुपये हड़प लिए थे। बाद में ना टिकट मिला और ना पैसे वापस हुए। इस पर परिवाद ने आरोप लगाया कि उन्हें पंजाब आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था, जो पिछले 3 वर्ष से कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में एमजेएम कोर्ट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

तीन वर्ष से चल रहा मामला, 1 की हो चुकी है गिरफ्तारी, 2 फरार

पीड़िता ममता अजर पत्नी मुकेश अजर निवासी हवेली पाड़ा बाड़ी के अधिवक्ता राकेश अजर ने बताया 06 जुलाई 2019 को पीड़ित महिला की तरफ से कोर्ट में धारा 420, 406, 467 में मामला पेश किया था। जिसमें बाड़ी के बरौलीपुरा निवासी बांकेलाल पुत्र किशनलाल, पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले बांकेलाल के भाई हरिचरन जाटव और पंजाब के खेल मंत्री रहे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। जहां से बाद में मामला एमजेएम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया।

इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी बांकेलाल पुत्र किशन लाल जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जो वर्तमान में जमानत पर है। वही दूसरे आरोपी हरिचरन जाटव को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिसे मफरूर घोषित किया है। तीसरा और मुख्य आरोपी राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को लेकर न्यायाधिकारी ललित मीणा ने इसी वर्ष अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर महीने में तीन जमानती वारंट जारी किये थे। लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका। ऐसे में कोर्ट ने मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अब अरेस्ट वारंट जारी किया है।

पुलिस नहीं कर रही मामले में कार्रवाई- पीड़ित पक्ष

मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ममता अजर पत्नी मुकेश अजर का आरोप है कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पूर्व में आरोपी हरिचरन जाटव के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब चालीस लाख हड़पने वाले आरोपी राणा सोढ़ी के खिलाफ तीन जमानती और चौथा गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 

3 जनवरी तक आरोपी को कोर्ट में पेश करे पुलिस- कोर्ट

पीड़िता ममता अजर के अधिवक्ता राकेश अजर ने बताया की अदालत ने सरकार बनाम बांकेलाल मामले में एफआइआर संख्या 144/ 19 में आरोपी राणा सोढ़ी को लेकर पुलिस को अरेस्ट वारंट जारी किये है। जिसमे आरोपी को 3 जनवरी 2023 तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

( रिपोर्ट- राहुल शर्मा)

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