नई दिल्ली। एक अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर देश की जनता पर पड़ने वाला है। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें अगले 3 दिन में पूरा नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसके बाद ये काम लोग जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इन कामों को पूरा करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है।
इनकम टैक्स
वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने वार्षिक बजट के दौरान कुछ घोषनाएं की जो 1 अप्रैल के बाद लागू हो जाएंगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत 2023-24 की शुरुआत एक अप्रैल से होने वाली है। हालांकि, यह बदलाव इनकम टैक्स के लिए है जो करदाताओं को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे।
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31 मार्च को वित्तीय वर्ष में बदलाव
वित्त वर्ष 2022-23 जल्द ही 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स भरा जाता है तो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाली छूट का फायदा भी उठाते हैं। इसके तहत इंवेस्टमेंट, होम लोन, मेडिकल आदि पर टैक्स में छूट उठा सकते हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपको वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इंवेस्टमेंट, होम लोन, मेडिकल आदि किसी भी प्रकार के टैक्स बचाना है तो लोगों को 31 मार्च, 2023 तक जरूरी इंवेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर होम लोन ले लेना चाहिए। तभी उनका फायदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भरे जा रहे इनकम टैक्स रिटर्न में उठाया जा सकेगा।
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इनकम टैक्स
वहीं अगर आपको 31 मार्च, 2023 तक किसी भी प्रकार का इंवेस्टमेंट, होम लोन या मेडिकल संबंधी कोई खर्च नहीं करता है तो उसे वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर में पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं दर्शा पाएंगे।