भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन को लेकर 3 निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत सेंट्रल बैंक ने इन बैंको पर भारी जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर बैंक (Jammu & Kashmir Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra) का नाम शामिल है।
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आरबीआई ने 23 जून 2023 को अपने बयान में कहा कि कुछ दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की वजह से इन बैंकों पर कार्रवाई की गई है। सेंट्रल बैंक ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक (Jammu & Kashmir Bank) पर ढ़ाई करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra)पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है।
सेंट्रल बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। बता दें कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड बकाया के देर से भुगतान के लिए कुछ खातों में दंडात्मक शुल्क लगाया था। इसी वजह से आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है। हांलाकि ग्राहकों ने अन्य माध्यम से नियमित तारीख तक बकाया का भुगतान कर दिया था।
RBI के अनुसार, यह जुर्माना बैंकों द्वारा विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। यह कदम बैंक द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी पर सवाल खड़ा नही करता है।