RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, 22 सितंबर से पहले निकाल लें अपना सारा जमा पैसा

इस वर्ष अब तक कई बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पाबंदी लगा चुका है या उनका लाइसेंस रद्द कर चुका है। अब इसी क्रम…

RBI, Reserve Bank of India, business news,

इस वर्ष अब तक कई बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पाबंदी लगा चुका है या उनका लाइसेंस रद्द कर चुका है। अब इसी क्रम में रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए बैंक मैनेजमेंट को कारोबार बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 सितंबर से इस बैंक की सभी बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।

RBI ने रद्द किया बैंक का लाइसेंस

आरबीआई ने पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के पीछे कारण दो मुख्य कारण यह बताए जा रहे हैं कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजाी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। रिजर्व बैंक के आदेशानुसार अब ग्राहक बैंक में न तो पैसे जमा करवा सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे। 22 सितंबर से बैंक की सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी।

यह भी पढ़ें: Aadhar Card से भी चेक कर सकते हैं आप अपना बैंक बैलेंस, फॉलो करें ये स्टेप्स

बैंक के बंद होने की स्थिति में DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत बैंक में अकाउंट खुलवाने वाला प्रत्येक ग्राहक को 5,00,000 रुपए तक जमा बीमा दावा राशि पाने के लिए क्लेम कर सकेगा।

रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों की पालना करने में विफल रहा है। आरबीआई ऐसे सभी बैंकों के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार रखता है जो बैंकिंग व्यापार के पैमानों पर खरा नहीं उतरते।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *