पैन कार्ड (Pan Card) परमानेंट अकाउंट नंबर भारत में फाइनेशियल ट्रांजेक्शन के लिए एक आवश्यक बिजनेस आईडी है। यदि आपका पैन कार्ड खो गया है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर बैठे आराम से इसके लिए दोबारा आवेदन कर डुप्लीकेट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं पैन कार्ड खो जाने पर कैसे डुप्लीकेट या ई-पैन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।
यह खबर भी पढ़ें:-Old Pension लागू करने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ये बड़ा ऐलान
दर्ज कराएं Pan Card खो जाने की शिकायत
Pan Card खो जाने पर सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस स्टेशन में पैन खो जाने की एफआरआई दर्ज कराएं। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। उसके बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें।
1-सबसे पहले एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट – https://www.protean-tinpan.com/.पर जाएं।
2-मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन/सुधार का ऑप्शन चुनें।
3-अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और एक टोकन नंबर जनरेट होगा जो आपकी मेल पर भेजा जाएगा।
4-व्यक्तिगत विवरण पर क्लिक करें और भौतिक या ई-केवाईसी या ई-साइन के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी भर दें।
5-अपनी डिटेल को वेरिफाई करने के लिए NSDL के ऑफिस में अपनी वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और 10वीं की अंक तालिका भेंजे।
6-ई-केवाईसी के लिए वेबसाइट से अपने आधार नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर दर्ज करें।
7-ई-पैन या फिजिकल पैन में से कोई एक विकल्प जरूर चुनें।
8-अपना पता भरें और भुगतान करें।
9-भारत में रहने वालों को 50 रुपए और विदेश में रहने वाले को 959 रुपए का शुल्क देना होगा।
10-आपको 15 से 20 दिन के भीतर आपका फिजिकल पैन कार्ड प्राप्त हो जाएगा।
11-ई-पैन कार्ड सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगा और आप इसकी डिजिटल कॉपी सेव कर सकते हैं।
यह खबर भी पढ़ें:-Home loan rates: 2023 में ये टॉप बैंक दे रहे हैं होम लोन रेट्स पर जबरदस्त ऑफर, यहां चेक करें
यदि आपका पेन कार्ड खो गया है तो तत्काल कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है और पुलिस को सूचित करने के लिए पहला कदम होना चाहिए। ऊपर बताए गए चरणों के साथ आप बिना किसी परेशानी के डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं।