सरकार कई बार Aadhaar Card से Pan Card लिंक करने का नोटिस जारी कर चुकी हैं, लेकिन जनता अभी भी सोई हुई है। टैक्स डिमार्टमेंट के मुताबिक, आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। इसके बाद आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने पर 1000 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। सरकार ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगर 31 मार्च 2022 के बाद बने पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो 31 मार्च तक फ्री में लिंक करा सकते हैं। लेकिन इससे पहले के बने पैन कार्ड लिंक कराने पर 1000 रुपए का फाइन भरना होगा।
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क्यों जरूरी है आधार को पैन कार्ड को लिंक कराना
अगर 31 मार्च, ,2023 से पहले आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और बैंक में 50,000 से उपर का लेनदेन भी नहीं होगा। पैन कार्ड पैसे के ट्रांसेजेक्शन में बहुत ही उपयोगी डॉक्यूमेंट्स में से एक हैं।
वित्त अधिनियम 2017 ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नया खंड 139AA जोड़ा था, जिसके तहत 1 जुलाई, 2017 से पैन के लिए आवेदन करते समय या आय की विवरणी प्रस्तुत करते समय अपना आधार नंबर बताना जरूरी है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो आपको उन्हें 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक करना होगा।
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ऐसे चेक करें आधार से पैन कार्ड लिंक है या नहीं
- ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर और लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
-यहां अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर फीड करें।
-इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेट्स पर क्लिक करें। - सफल सत्यापन पर, आपके लिंक आधार स्थिति के संबंध में एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
-अगर आपका आधार से पैन लिंक तो लिंक बताएगा वरना अनलिंक बताएगा।