अक्टूबर का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। नए महीने की एक तारीख से ही बिजनेस को लेकर कई बड़े चेंज होने वाले हैं जो आने वाले समय में मध्यम वर्ग की जेब पर बड़ा असर डालेंगे। जानिए इन सभी बदलावों के बारे में
गैस सिलेंडर होंगे सस्ते!
प्रत्येक माह की पहली तारीख को देश की पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों का पुनर्निधारण करती हैं। अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में रसोई गैस की चल रही कीमतों को ध्यान रखते हुए ही यहां पर गैस सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं।
इस वक्त ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की भावों में आई कमी को देखते हुए एक अक्टूबर को घरेलू और कॉमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर की रेट में कटौती की उम्मीद की जा रही है।
छोटी बचत योजनाओं पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर ग्राहकों द्वारा की जा रही छोटी बचत पर पड़ेगा। जिन लोगों ने फिक्स्ड डिपोजिट (FD), आरडी, किसान विकास पत्र, पीपीएफ जैसी योजनाओं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें कम इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इस तरह आम जनता को सीधा फायदा होगा।
Loan होंगे महंगे
रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का सीधा असर बैंक से लिए गए लोन की किस्तों पर भी पड़ेगा। रेपो रेट ज्यादा होने से हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन सहित अन्य सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे और ऋण लेने वालों को हर महीने पहले से ज्यादा EMI चुकानी होगी, जिससे उनका बजट बिगड़ सकता है।
अटल पेंशन योजना का नहीं मिलेगा लाभ
एक अक्टूबर से ऐसे सभी लोग जिनकी आय 2.50 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है अथवा जो इनकम टैक्स देते हैं या आयकर रिटर्न भरते हैं, वे अटल पेंशन योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे। हालांकि एक अक्टूबर से पहले जो लोग इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, वे इसका लाभ उठा सकेंगे।
आपको बता दें कि केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वाले भारतीय नागरिक इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर पेंशन के रूप में हम माह पांच हजार रुपए तक पा सकते हैं।
क्रेडिट/डेबिट कार्ड के बजाय टोकन से करनी होगी खरीदारी
रिजर्व बैंक के ताजा आदेशों के अनुसार ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक अक्टूबर से टोकन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा यानि आपको चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, किसी स्टोर पर पैसा देना हो या कुछ और करना हो, आपको अपने क्रेडिट/ डेबिट कार्ड की जानकारी नहीं देनी होगी।
इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर एक टोकन मिलेगा, उसी का प्रयोग कर आप पैसा दे सकेंगे। इसके अलावा मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों के कार्ड की जानकारी को अपने सर्वर पर सेव नहीं कर सकेंगे।
म्यूचुअल फंड के लिए करवाना होगा नॉमिनेशन
SEBI के नए निर्देशों के अनुसार अब एक अक्टूबर से ऐसे सभी लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, को अपने नॉमिनेशन की जानकारी देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता तो उसे एक अलग से फॉर्म भर कर नॉमिनेशन नहीं लेने की स्वीकृति देनी होगी।