Mohammad Zubair Case : फैक्टचेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, यूपी पुलिस को मिला नोटिस

फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत मिल गई है। यह जमानत उन्हें उत्तर…

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फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत मिल गई है। यह जमानत उन्हें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज एक मामले में मिली है। जिसमें उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की जमानत दे दी। साथ ही यूपी पुलिस को नोटिस भी थमाया है, और जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वे मामले से संबंधित कुछ भी नया पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। जिससे वह फिलहाल जेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे।  

खुद की जान का खतरा बताते हुए की थी अपील

मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह फैसला हुआ। इस याचिका में जुबैर ने खुद की जान को खतरा बताया था। इसके लिए जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की थी। जुबैर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर धर्म का अपमान करने की धारा लगाई है। मामलों के तथ्यों पर वो लागू ही नहीं होती। जुबैर की जिंदगी खतरे में है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस दौरान कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जुबैर को जमानत न देने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि जुबैर ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं किया है बल्कि उनकी ऐसे अपराध करने की आदत है।

बता दें कि जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 जून को यूपी पुलिस ने जुबैर के खिलाफ हिंदू संतों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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