राजस्थान में निजी स्कूल-कॉलेज और कोचिंगों की मनमानी पर लगेगी लगाम! विधानसभा में जल्द आएगा नया कानून

अब जल्द ही प्रदेश में निजी स्कूल कॉलेज और कोचिंगों की मनमानी रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा।

Rajasthan-Vidhan-sabha

जयपुर। राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha) में मंगलवार को एक और नए विश्वविद्यालय का विधेयक पारित होने के बाद राजस्थान गुजरात के बाद विश्वविद्यालयों की संख्या में दूसरे स्थान पर आ गया है। अब जल्द ही प्रदेश में निजी स्कूल कॉलेज और कोचिंगों की मनमानी रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने मंगलवार को विधानसभा में जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य आदिवासी समाज के विद्यार्थियों के साथ ही अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को बिना भेदभाव उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना है। यह निजी विश्वविद्यालय सामाजिक जनसहयोग से स्थापित किया जा रहा है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी सांसद एवं विधायक निधि से वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।

स्टूडेंट्स को मानसिक संबल देने के लिए बिल जरूरी

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण एवं इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बल प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा 11 नवंबर 2022 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बिल को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसकी सतत मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समितियां दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करवा रही हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र 8 फरवरी 2023 एवं 15 फरवरी 2023 को लिखकर प्रस्तावित अधिनियम बनने के बाद उसके प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

विश्वविद्यालय के लिए 30 एकड़ भूमि का आवंटन

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 79 विधायकों ने विधायक निधि से 10-10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 40 विधायकों ने आगामी वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। यादव ने बताया कि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति, छत्रपुरा, कोटा को ग्राम रानपुरा, कोटा में 30 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। यह आवंटन डीएलसी दर की 30 प्रतिशत राशि 32 लाख 60 हजार 250 रुपए में किया गया है।

कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए विधेयक प्रक्रियाधीन

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए द राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिल, 2023 जल्द लाया जाएगा।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के 16 व 17 जनवरी 2023 को आयोजित चिन्तन शिविर में मुख्यमंत्री द्वारा कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए विधेयक के प्रारूप पर स्टेक होल्डर्स से सुझाव आमंत्रित करने एवं उनसे चर्चा करने के निर्देश दिए गए थे।उन्होंने बताया कि विधेयक पर स्टेक होल्डर्सके सुझावों के लिए विभाग द्वारा इनके साथ 27 जनवरी को बैठक आयोजित की गई।

ये खबर भी पढ़ें:-बेमौसम बारिश से 6.24 लाख हेक्टेयर में फसलें तबाह, राजस्थान में कल से फिर बरसात-ओलावृष्टि का अलर्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *