अलवर। एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मामले के 7 साल पुराने केस में आज सजा सुनाई गई है। साल 2015 में सर्व शिक्षा अभियान के कनिष्ठ अभियंता यानी JEN को 4 साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी JEN को 6 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था।
मामले की जानकारी देते हुए ACB के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि साल 2015 में राजगढ़ के सर्व शिक्षा अभियान के कनिष्ठ अभियंता अशोक कुमार गुप्ता को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के बाद विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिवानी सिंह ने आरोपी अशोक कुमार गुप्ता को 4 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
उन्होंने बताया कि राजगढ़ के छोटा राजपुर बड़ा निवासी ठेकेदार हरी लाल सैनी ने हैंडपंप का कार्य सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया था। जिससे अशोक कुमार गुप्ता ने 11 हजार की रिश्वत मांगी थी। जिसमें पांच हजार रुपए परिवादी ने पहले दे दिए थे और 8 मार्च 2015 को 6 हजार रुपए की दूसरी किस्त लेते हुए अशोक कुमार गुप्ता को ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद आगे की कार्रवाई कर आरोपी को सजा सुनाई गई।