राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में सीएम अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि साल 2020 में सचिन पायलट की बगावत के वक्त कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत से पायलट कैंप के विधायकों की कथित तौर पर फोन पर बातचीत हुई थी। इस बीच कई नेताओं के फोन टैप हुए थे। इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग को लेकर सीएम अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज कराई थी। शेखावत ने लोकेश शर्मा पर फोन टैपिंग की सीडी को मीडिया में बांटने का आरोप लगाया था। जिस पर लोकेश शर्मा ने राजस्थान के मामले को दिल्ली में दर्ज कराने पर क्षेत्राधिकार को लेकर फोन टैपिंग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं FIR दर्ज करने पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोकेश शर्मा से पूछताछ की थी। उन्होंने कई सवालों के लिखित में भी जवाब दिए हैं।
फोन टैपिंग मामले में जबरदस्त राजनीति
फोन टैपिंग का यह मामला अभी भी जब-तब उछाल दिया जाता है। कांग्रेस नेता तो आए दिन गजेंद्र सिंह शेखावत से अपना वॉयस सैंपल देने की मांग करते हैं। बता दें कि फोन टैपिंग मामले में गजेंद्र सिंह शेकावत ने अभी तक अपना वॉयस सैंपल नहीं दिया है। वहीं फोन टैपिंग का बात का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई नेताओं-अधिकारियों ने खुद ही खंडन किया था। अब आज देखना यह है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।