India-Pak Border : राजस्थान के बाड़मेर (Barmer) में सरहदी गांवों में रात को घूमने या टहलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत भारत –पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भारत के अंदर वाले हिस्से के 2 किलोमीटर अंदर तक रात को कोई भी विचरण नहीं कर सकेगा। बाड़मेर के कलेक्टर लोक बंधूने जानकारी देते हुए कहा कि इन इलाकों में धारा 144 लादगू कर दी गई है। जिसके तहत इन गांवों में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बाहर कोई नहीं निकलेगा। इसके लिए गांव में चेतावनी संदेश भी पहुंचाया गया है। उनका कहना है कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे प्रावधान के तहत दंडित किया जाएगा।
इन गांवों में लगा है प्रतिबंध
सरहदी इलाकों के जिन गांवों में रात का कर्फ्यू लगा है उनमें तालब का पार, सजन का पार, जुमा फकीर की बस्ती, सूंदरा, पांचला, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, रिछयाली, बाड़मेरों का पार, सजनवाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, बनों की बस्ती, कबूल की ढाणीं, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौड़ों का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राह्मणों का ढाणी, दीपला, सारला, समोते का पार, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, अग्निशाह की ढाणी समेत पूरे बाड़मेर के जो इलाके सरहद पर आ रहे हैं उन सभी गांवों में रात का कर्प्यू लगाया गया है। यह कर्फ्य़ू अगले 2 महीने तक लागू रहेगा।