Rajasthan police: राजस्थान में भजन लाल सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए राजस्थान पुलिस सीधी भर्ती में 33% आरक्षण देने का बड़ा ऐलान किया. इसके लिए सरकार ने राजस्थान पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस रूल्स 1989 में संशोधन किया है. पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलने वाले 33 फीसदी आरक्षण में से एक तिहाई आरक्षण विधवा महिलाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं को 80-20 के अनुपात में मिलेगा. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में संशोधित नियम जारी कर दिया है.
इस वर्ष लाखों पदों पर की जाएगी भर्ती: मंत्री पटेल
राजस्थान सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने पर मुहर लगा दी थी. इसके लिए सरकार ने राजस्थान पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस रूल्स 1989 में संशोधन किया है. इसके अलावा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा था कि इस साल एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी. जिसमें महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा.
क्या है संशोधित नियम
संशोधित नियम में कहा गया है कि नियम 7बी के तहत महिला के लिए सीधी भर्ती में रिक्तियों का आरक्षण कैटगरी वाइज 33 प्रतिशत होगा. जिसमें एक तिहाई विधवाओं और तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए 80:20 के अनुपात में रिक्त स्थान होगा. किसी विशेष वर्ष में विधवा या तलाकशुदा, पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, रिक्तियों को पहले इंटरचेंज, टीई, विधवाओं से तलाकशुदा या इसके विपरीत के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकता है. पर्याप्त विधवा और तलाकशुदा उम्मीदवारों की उपलब्धता, अप्राप्त रिक्तियां उसी श्रेणी की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी और योग्य और उपयुक्त महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियां पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरी जाएंगी.