अगर आप इंकम टैक्स भरते है या फिर आपके पास चार पहिया वाहन है तो आप फ्री गेहू लेने के लिए पात्रता नही रखते है। ऐसे ही परिवारों की जांच को लेकर राजस्थान सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फ्री गेहू ले रहे एक करोड से भी ज्यादा के परिवारों की जांच करवाई जाएगी। इस जांच में पता लगाया जाएगा जो परिवार मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं, वे सही पात्र है या नहीं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े है, जो अपात्र हैं। ऐसे में इनके खिलाफ जांच के आदेश के तहत जांच करवाई जाएगी।
विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखा विभाग को पत्र
इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर ए. सावंत ने आईटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वालों और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है।
क्या है एनएफएसए के प्रावधान
भास्कर ए. सावंत ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिए पत्र में बताया कि राज्य सरकार एनएफएसए के लाभार्थी की जांच करना चाहती है क्योंकि एनएफएसए में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये सूची आधार नंबर के तहत मांगी है। क्योंकि सभी एनएफएसए की सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मांगी यह जानकारी
विभाग द्वारा इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष रूप से अभियान के रूप में इसको लिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसा ही एक पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा है। इसमें प्रदेश के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी है। हालांकि, इसमें ट्रेक्टर या अन्य कॉमर्शियल वाहन जो जीविका चलाने में उपयोग आते है उनकी सूची नहीं मांगी गई है। ताकि इससे पता लगाया जा सके।
4 करोड 35 लाख प्रदेशवासी ले रहे योजना का लाभ
एक परिवार के एक सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तरह पात्र लोगों को 2021 तक 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता था। अब इन परिवारों के लिए गेहूं फ्री है। राजस्थान में इस समय एनएफएसए की सूची में 1 करोड़ 7 लाख 35,652 परिवार जुड़े हैं। इन परिवारों को केन्द्र और राज्य सरकार हर महीने फ्री में राशन की दुकान से गेहूं उपलब्ध करवाती है।विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अभी 4 करोड़ 35 लाख प्रदेशवासी योजना का फायदा ले रहे हैं।
कौन कौन इस योजना के नही है पात्र
खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने की शर्त यही है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी वाला नहीं होनी चाहिए। घर के परिवार का कोई भी सदस्य ₹10000 महीने से ज्यादा कमाई करने वाला नहीं होना चाहिए। जिसके पास पक्का मकान और चार पहिया वाहन हो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।