Rajasthan SI Exam 2021: राजस्थान में पुलिस की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर एक बार फिर SOG फ्रंटफुट पर आ गई है जहां एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में नकल कर पास करने वाले 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर(SI) और एक कॉन्स्टेबल को जयपुर महानगर कोर्ट के जमानत देने के आदेश मामले में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है. मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर महानगर मजिस्ट्रेड ने 12 अप्रैल को जिन 12 आरोपियों को जमानत देने का फैसला सुनाया था अब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. इसके बाद अब ये 12 थानेदार जेल में ही रहेंगे. बता दें कि निचली अदालत के इन ट्रेनी एसआई को रिहा करने के आदेश पर एसओजी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक के इस प्रकरण में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने पिछले शक्रवार को एक दर्जन आरोपियों को जमानत देने के साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए थे. इन 12 आरोपियों की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि एसओजी ने उनकी पेशी में नियमों की पालना नहीं की है.
कोर्ट से मिली थी ट्रेनी SI और कॉन्स्टेबल को जमानत
दरअसल आरोपियों के वकील वेदांत शर्मा के मुताबिक SOG की ओर से 11 ट्रेनी SI और कॉन्स्टेबल को बिना गिरफ्तार किए पूछताछ की गई थी और 24 घंटे बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाने पर कोर्ट में उनकी ओर से एप्लिकेशन लगाई गई थी जिस पर मंजूरी देते हुए कोर्ट ने आरोपियों को डिफॉल्ट बेल की मंजूरी दे दी.
मालूम हो कि एसओजी की टीम ने 2 अप्रैल को सुबह करीब 9.30 राजस्थान पुलिस एकेडमी (RPA) से 15 ट्रेनी एसआई को डिटेन कर एसओजी मुख्यालय लाी थी जिसमें 2 महिला और 13 पुरुष सब इंस्पेक्टर शामिल थे. वहीं पूछताछ के बाद 3 अप्रैल को 11 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया था.