Fastag Kyc : नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया(NHAI) के ‘वन व्हीकल वन फास्टैग’ कैंपेन के तहत यूजर्स को 31 जनवरी तक केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। 1 फरवरी से फास्टैग के नियम में बदलाव हो जाएगा। Kyc नहीं होने पर डबल टोल चुकाना पड़ सकता है और फास्टैग भी डिएक्टिवेट हो जाएगा। सरकार का यह कदम फास्टैग के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कवायद है। दरअसल, कई लोग एक गाड़ी के लिए कई फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी केवाईसी भी कंप्लीट नहीं है।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
फास्टैग की केवाईसी (Kyc) कंप्लीट कराने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का होना जरूरी है।
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Kyc के दो तरीके
-सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (fastag.ihmcl.com) पर विजिट कर अपने मोबाइल नंबर या पासवर्ड या ओटीपी के जरिए अपने अकांउट को लॉग इन करें। होम पेज पर मौजूद माई प्रोफाइल के ऑप्शन को चूज करें। यहां अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद केवाईसी के सब सेक्शन में ‘कस्टूमर टाइप’ में जानकारी फील करें। केवाईसी वेरिफिकेशन से पहले डिस्क्लेमर पर टिक करें। इसके अलावा दूसरा तरीका है ऑफलाइन। इसके लिए फास्टैग जारी करने वाले बैंक की विजिट करके वहां से केवाईसी फॉर्म लेकर पूरी डिटेल्स भरकर जमा करना होगा।
चुकाना पड़ेगा दोगुना टोल
Kyc कंप्लीट नहीं कराने पर रिचार्जेबल फास्टैग भी टोल टैक्स पर मान्य नहीं होगा और इस स्थिति में दोगुना टोल चुकाना होगा। पुराने फास्टैग को बंद कराने के बाद दोबारा नया चालू हो पाएगा। टोल टैक्स पर फास्टैग नहीं पाए जाने पर फाइन लगेगा और डबल टोल देना पड़ेगा।