जयपुर। कई बार ATM से पैसे निकालते समय ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। इसके बाद बैंक में देखा जाता है कि बैंक में कई बार शिकायत करने के बाद भी समय का समादान नहीं किया जाता है। लेकिन क्या आपका पता है ऐसा करने गलत है। प्रावधान के अनुसार ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर शिकायत करने के 7 दिनों के अंदर अगर कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में पैसा वापस नहीं लौटाया जाता तो बैंक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से हर्जाना देना होता है। आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से..
2019 में आरबीआई द्वारा पारित किया गया था नियम
वर्ष 2019 में आरबीआई द्वार पारित नियम के तहत किसी कारण ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर शिकायत करने के 7 दिनों के अंदर अगर कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में पैसा वापस नहीं लौटाया जाता तो बैंक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से हर्जाना देना होगा।
ग्राहक को क्या करना होगा
बैंक से पेनल्टी पाने के लिए ग्राहक ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी लिखित/ ऑनलाइन शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी।
भरना होगा एनेक्शर-5 फॉर्म
शिकायत के तहत ग्राहक को बैंक के अधिकृत कर्मचारी या अधिकारिक वेबसाईट/ ऐप पर अपने बैंक अकाउंट संबंधित कुछ डिटेल दर्ज करना होगा। इसके बाद अगर अगर 7 दिनों के भीतर ग्राहक का पैसा वापस अकाउंट में नहीं आता तो उसे एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा। जिस दिन से वह इस फॉर्म को भरेगा, पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी।
आपको बैंक से जुर्माना वसूलने का अधिकार
आरबीआई के नियम के मुताबिक, अगर बैंक शिकायत करने के 7 दिन के भीतर भुगतान नहीं करता तो हर दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा। अगर बैंक आपका पैसा समय पर वापस नहीं करता तो आप बैंक से जुर्माना वसूलने के हकदार हैं।
30 दिन के अंदर करनी होगी शिकायत
परंतु ध्यान रहे, बैंक से पैसा या जुर्माना वसूलने का हक तभी ग्राहक मिलेगा जब ट्रांजेक्शन के 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज की जाए। अगर वह ट्रांजेक्शन के फेल होने पर 30 दिन के अंदर शिकायत दर्ज नहीं कराता तो वह जुर्माना वसूलने का हकदार नहीं होंगा।