Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा फैसला आया है जहां शुक्रवार को वाराणसी की एक कोर्ट ने मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की परमिशन दे दी जिसके बाद अब मस्जिद के विवादित हिस्से (वजूखाना) को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करवाया जाएगा. मालूम हो कि सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था वहीं कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आज सर्वे की इजाजत दे दी है. वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को की जाएगी.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एएसआई सर्वे के दौरान परिसर में नमाज जारी रहेगी और सर्वे के इस काम को 3-6 महीने के अंदर पूरा करना होगा. हालांकि, कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल करेंगे.
मालूम हो कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी जहां इस मामले पर 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हुई थी जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वहीं मामले में हिंदू पक्ष का दावा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में कथित शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष का कहना है वह एक पुराना फव्वारा है.
विवादित हिस्से को छोड़ होगा पूरा सर्वे
बीते 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे करवाने को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी जिसके बाद जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था. वहीं 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष की ओर से एक प्रार्थनापत्र दिया गया जिसमें मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का ASI सर्वे करवाने की मांग की गई थी जिसको आज इजाजत दी गई है.