जयपुर। राजधानी जयपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। करीब 3 साल पहले नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर रेप के दोषी को कोर्ट ने शुक्रवार को 10 साल की सजा सुनाई। इर पर रेप पीड़ित उसकी पत्नी आरोपी को बचाने के लिए कोर्ट में पहुंची और गुहार लगाई। कोर्ट में पीड़िता ने कहा कि दोषी ने उसके साथ रेप किया था, लेकिन अब वह उसके साथ शादी करके वे बच्चे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आरोपी पति को माफ कर बरी किया जाए।
इस पर जयपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के जज संदीप कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा- दोषी राहुल बिजारणिया ने मामले में पीड़िता के बालिग होने पर उसके साथ शादी भी कर ली। उनके एक बच्चा भी है। इससे मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।
बता दें कि कोर्ट ने जब यह आदेश सुनाया उस दौरान समय पीड़िता बच्चे के साथ कोर्ट में हाजिर हुई। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि राहुल से शादी करके वे बच्चे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आरोपी पति को माफ कर बरी किया जाए। कोर्ट के कानून का हवाला देते हुए कहा- कानून में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है।
सितंबर 2020 में पीड़िता के चचेरे भाई ने दर्ज कराया था मामला…
मामलें में लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 23 सितंबर 2020 को पीड़िता के चचेरे भाई ने जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवक ने शिकायत में बताया कि उसके चाचा की नाबालिग बेटी 18 सितंबर को घर से बिना बताए कहीं चली गई है। काफी तलाश करने के बाद भी उसकी जानकारी नहीं मिल रही है।
बाद में पुलिस ने अभियुक्त को 22 नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर 4 जनवरी 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी उसे महाराष्ट्र ले गया था और दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। पीडिता ने गवाही में भी कहा कि वह मर्जी से उसके साथ गई थी और मर्जी से ही संबंध बनाए थे। लेकिन जब मामला दर्ज हुआ था। उस समय पीड़िता की उम्र 17 साल 4 माह थी।