Azam Khan News : सपा नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान को रामपुर जाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को नियमित जमानत दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जौहर यूनिवर्सिटी के पास जमीन तुरंत डीसील करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल आजम खान ( Azam Khan ) पर उनके ट्रस्ट की जौहर यूनिवर्सटी की जमीन को अवैध रूप से खरीदने के आरोप हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत के लिए शर्त के तौर पर कब्जा की गई 13 एकड़ की जमीन को प्रशासन को देने को कहा था। इलाहाबाद हाइकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने कहा कि ये क्या एक नया ट्रेंड बन गया है, कि जब कई हाईकोर्ट गैर जरूरी टिप्पणी कर रहे हैं। जमानत देते वक्त गैर जरूरी शर्त लगा रहे हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से एक और मामले में 19 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। कोर्ट ने तब कहा था कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें, तब तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को एक और बड़ी राहत मिली थी कि अब जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।