फर्जी सिम लेने वालों की अब खेर नहीं : गलत तरीके से खरीदी सिम तो 3 साल की जेल और 50 लाख तक जुर्माना

‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ 26 जून से लागू हो गया है। अब फर्जी तरीके से सिम खरीदने पर 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगेगा।

Sim Card | Sach Bedhadak

जावेद खान, जयपुर। टेलीकॉम सेक्टर में बुधवार को एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ 26 जून 2024 से देश में लागू हो गया है। इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक अपनी पूरी जिंदगी में अपनी एक ही आईडी पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर कोई 9 से अधिक सिम कार्ड लेता है, तो उसे 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं, फर्जी तरीके यानी किसी दूसरे की आईडी पर सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस नए कानून के अनुसार, सरकार को आपातकालीन स्थिति में नेटवर्क सस्पेंड करने और आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने का अधिकार मिल गया है।

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आपको बता दें कि नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पिछले साल 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और 21 दिसंबर को यह राज्यसभा से पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था। इसे 26 जून 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, लेकिन अभी के लिए 39 सेक्शन ही लागू किए गए हैं। इन धाराओं में कानून के पैरामीटर्स, पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की सेफ्टी, डिजिटल भारत निधि, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यूजर्स की सेफ्टी, और क्राइम जैसे चैप्टर कवर किए गए हैं।

नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। नए टेलीकॉम कानून में यह भी प्रावधान है कि किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी। वही OTT प्लेटफॉर्म या ऐप्स को दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से हटा दिया गया है, जिससे वॉट्सऐप और टेलीग्राम दूरसंचार नियमों से बाहर रहेंगे।

टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें। अब अगर आपको पता करना है कि आपकी आईडी से कितनी सिम ऐक्टिव हैं, तो आप https://tafcop.dgtelecom.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने नंबर से रेजिस्ट्रैशन कर सकते हैं। वहाँ आपको आपकी आईडी से जितनी सिम एक्टिव हैं, उनकी लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद आप यह चुन सकते हैं कि आपको कौन-सा नंबर रखना है और कौन-सा नहीं। अगर आपकी आईडी से 9 से ज्यादा सिम एक्टिव हैं, तो आप वहाँ से बंद करने की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं।

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इस खबर से स्पष्ट होता है कि टेलीकॉम सेक्टर में यह नया कानून उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सभी नागरिकों को अपने सिम कार्डों की संख्या की जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सिम को बंद करवा देना चाहिए।