सूरत। मानहानि केस में बेल के लिए राहुल गांधी ने आज सूरत के सेशन कोर्ट में अपील की थी। इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
राहुल गांधी के साथ कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता भी कोर्ट में मौजूद थे।
आज ही दायर की थी जमानत के लिए एप्लीकेशन
कांग्रेस के लीगल टीम ने आज सेशन कोर्ट में लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की और बेल की एप्लीकेशन लगाई। दोपहर 2:00 बजे इस याचिका पर सूरत जिला जज या फिर एडिशनल सेशन जज सुनवाई शुरू की और राहुल गांधी को जमानत दे दी।
सूरत कोर्ट ने दी है 2 साल की सजा
राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि इस केस में राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को सुनाई गई इस सजा के लिए केंद्र को घेरा है।
4 साल पुराना है मामला
बता दें कि यह मामला करीब 4 साल पुराना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों हैं? राहुल गांधी का इशारा भगोड़े नीरव मोदी, ललित मोदी की तरफ था, लेकिन इस भाषण पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था, पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी के इस बयान से पूरे मोदी समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंची है़।
तीन बार पेश हुए हैं राहुल गांधी
इसके बाद सूरत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, कोर्ट से राहुल गांधी को समन भेजा गया तब वे साल 2020 में कोर्ट में पेश हुए थे, इसके बाद साल 2021 में और अब साल 2023 में। इस बार उन्हें सजा सुना दी गई और जमानत भी दे दी गई।