Reserve Bank of India (RBI) ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक की समस्त व्यापारिक गतिविधियां कल यानि 22 सितंबर से रोक दी जाएंगी। आरबीआई ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिन भी ग्राहकों का इस बैंक में पैसा जमा है, वे आज ही पूरा पैसा निकाल लें। 22 सितंबर से बैंक में पैसा न तो जमा कराया जा सकेगा और न ही निकाला जा सकेगा।
इस वजह से कैंसिल किया गया बैंक का लाइसेंस
रिजर्व बैंक ने नोटिस जारी कर जानकारी दी कि पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस पुणे में कैंसिल कर दिया गया था। बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने के चलते ऐसा किया गया।
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बैंक के पास व्यापार करने लायक जरूरी पूंजी नहीं है और न ही बैंक के आगे कमाई करने की संभावनाएं हैं, ऐसे में बैंक ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक को बंद किया जा रहा है। RBI का फैसला 22 सितंबर से लागू हो जाएगा और इसी दिन से बैंक की समस्त सेवाओं को स्थाई रूप से रोक दिया जाएगा।
RBI ने बताया जिन ग्राहकों का बैंक में पैसा जमा है, उनका क्या होगा
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बैंक में जमा ग्राहकों के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अर्थात् इस बैंक में जितने भी ग्राहकों को पैसा जमा है, उन्हें रिजर्व बैंक की डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यानि यदि किसी बैंक ग्राहकों की कुल जमा राशि पर उन्हें पांच लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। इस तरह उनका पैसा सुरक्षित रहता है और बैंक के बंद होने पर भी उन्हें 4 लाख रुपए तक की राशि वापिस मिल जाती है।