नई दिल्ली। पैन कार्ड (PAN Card) हर भारतीय एक यूनिक आईडी है। यह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेकर आईटीआर और लोन लेने तक सभी जगह काम में आता है। यह 10 अंकों का यूनिक आईडी नंबर होता है। यह वित्तीय लेनदेन की निगरानी और विनियमन और टैक्स चोरी को रोकने में मदद करता है। पैन कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि और तस्वीर जैसी डिटेल शामिल होती हैं। पैन कार्ड को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे एक संवेदनशील दस्तावेज माना जाता है और गलत हाथों में पड़ने पर वित्तीय धोखाधड़ी के उपयोग में लाया जा सकता है।
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पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य (Linking of PAN with Aadhar Number)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के मुताबिक, 1 जुलाई, 2017 से पहले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके पास आधार है, पैन के लिए आवेदन करते समय या आय की डिटेल देते समय अपनी आधार संख्या का उल्लेख करना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है, लेकिन उसने आधार के लिए आवदेन किया है तो वह व्यक्ति आईटीआर में आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी भर सकता है।
आधार से पैन लिंक कराने की अंतिम तारीख
-आधार कार्ड से पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है।
-IT विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल, incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
-वेबपेज के ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
-यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां पैन नंबर, आधार संख्या और अन्य जरूरी डिटेल जैसे आपके नाम को दर्ज करने की जरुरत है।
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SMS के जरिए लिंक करना
-SMS भेजने के लिए मोबाइल डिवाइस पर 567678 या 56161 डायल करें। आपको UIDPAN (10 अंकों का पैन कार्ड नंबर), 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालकर भेजना होगा।
-उसके बाद, एक SMS आएगा जिसमें आपको पैन-आधार लिंक स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। आधार और पैन को तभी जोड़ा जाएगा जब करदाता की जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों से मेल खाती हो।