उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी और बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर फैसला सुनाया जा सकता है। यह मामला करीब 15 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट का है। इसे लेकर जिले में कड़ी सुरक्षा की गई है। चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।
कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या का मामला
दरअसल साल 2005 में कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की मोहम्मदाबाद के बसैया चट्टी में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में 22 नवंबर 2007 को मोहम्मदाबाद पुलिस ने वाराणसी और भांवरकोल के मामले में गैंग चार्ट में शामिल करते हुए मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस केस में अफजाल अंसारी के बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि उसका मौत हो चुकी है। इस हत्या का आरोप अफजाल अंसारी पर लगा है जबकि मुख्तार अंसारी पर इसके अलावा रुंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी मामला दर्ज है।
जमानत पर अफजाल तो जेल में मुख्तार
इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी तो जमानत पर है और मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। बीती 15 अप्रैल को फैसले के लिए तारीख तय की गई थी लेकिन उस समय पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। जिससे फैसला नहीं सुनाया जा सका था। इसलिए आज की तारीख फैसले के लिए निर्धारित की गई है।
जा सकती है सांसदी
इस केस में अगर फैसला अफजाल और मुख्तार के खिलाफ आता है तो फिर सांसद अफजाल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। जिससे उनकी संसद की सदस्यता भी जा सकती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 और अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 लोगों ने गवाही दी है।