Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में हुई सजा को लेकर सूरत कोर्ट ने उन्हें एक और तगड़ा झटका दे दिया है। राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ जो अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब राहुल गांधी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।
13 अप्रैल को दायर की थी अर्जी
बता दें कि आज इस केस की सूरत सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई थी इससे पहले 13 अप्रैल को राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई हुई थी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल तय की गई थी। आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दी।
हाईकोर्ट में कर सकते हैं अपील
कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब कांग्रेस के पास हाईकोर्ट में अपील करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कांग्रेस जल्द ही हाईकोर्ट में इसके लिए अर्जी लगा सकती है।