भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की कैद की सजा सुनाई है, इसके साथ ही उस पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर माल्या ने जुर्माना नहीं चुकाया तो उसे महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी आदेश दिया कि जो 40 मिलियन डॉलर उसने विदेश में ट्रांसफर कराए हैं, उन्हें भी 4 हफ्ते में चुकान होगा।
इस मामले में माल्या को हुई है सजा
भगोड़े विजय माल्या ने विदेशी खातों के लेकर सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी थी, वो पिछल 5 साल से कोर्ट में पेश होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना भी करता रहा था, इसी अपराध में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह सजा सुनाई। बता दें कि माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को बीती 10 फरवरी को सुनवाई टालते हुए माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया था। लेकिन माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अब माल्या को कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में दोषी करार दिया जाता है। माल्या को डिएगो डील के 10 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के विदेशी एकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के आऱोप में सजा सुनाई गई है।
अब तक भारत नहीं लाया जा सका है विजय माल्या
विजयमाल्या यूके में छुपा बैठा है, उसे वहां के कानूनी कारणों से अभी तक भारत नहीं लाया जा सका है। दरअसल यूके की सरकार ने अपनी इस कानूनी प्रक्रिया में न तो भारत सरकार को पक्ष बनाया है और न ही उसकी कोई जानकारी भारत को साझा की है। जिससे कारण माल्या यूके से नहीं आ रहा है। अगर वो लंदन से भारत लाया गया तो वो यूके से भारत प्रत्यर्पित होने वाला दूसरा शख्स होगा। क्यों कि अब तर सिर्फ एक भारतीय समीरभाई वीनूभाई पटेल को ही यूके से स्वेदश वापस लाया जा सका है। उसे हत्या, आपराधिक साजिश समेत कई दूसरे मामलों के आरोप में भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
भारतीय बैंको का 9 हजार करोड़ रुपए गबन कर भागा था माल्या
वियज माल्या पर भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए का लोन बकाया है। SBI के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्सियम ने माल्या की किंगफिशर एअरलाइन्स को लोन दिया था। माल्या यह लोन नहीं चुका पाया और साल 2016 में लंदन भाग गया था। माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का भी आरोप है। इन पैसों का गबन कर जब वह लंदन भाग गया, तब यह जानकारी मीडिया के जरिए पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी।
भगोड़ा आर्थिक आपराधिक कानून के तहत घोषित है भगोड़ा
विजय माल्या को ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ के तहत विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने सरकार से इसकी अपील की थी। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारत सरकार ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था।