नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने बजट 2023 में पेश किए बजट में टैक्स में बदलाव कर एक बड़ा कदम उठाया है। टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ ही इनकम टैक्स भरने की समय सीमा को भी नए टैक्स रिजीम में बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए इस बदलाव का असर हर टैक्स भरने वाले भारतीय पर पड़ेगा।
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7 लाख तक मिलेगी छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए ऐलान किया था कि अब टैक्स दाखिल करते वक्त लोगों को नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। सीतारमण ने ऐलान किया था कि नए टैक्स रिलीम के मुताबिक अगर कोई बजट 2022-23 में टैक्स दाखिल करता है तो उसे सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी। वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को नई आयकर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। ऐसे में कुल 7.5 रुपए सालाना आय पर ऐसे लोगों को टैक्स नहीं चुकाना होगा।
नए बदलावों के साथ इस प्रकार होगा टैक्स स्लैब
Rs 0-3 लाख- कोई टैक्स नहीं
Rs 3-6 लाख- 5%
Rs 6-9 लाख- 10%
Rs 9-12 लाख- 15%
Rs 12-15 लाख- 20%
Rs 15 लाख से ज्यादा- 30%
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7 लाख तक दी जाएगी रिबेट
सरकार की ओर से नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक सालाना आय पर रिबेट दी जा रही है, जिसके कारण 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स बचाया जा सकता है। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।