टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने केन्द्र सरकार से सिफारिश करते हुए इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप के जरिए किए जाने वाले कॉल और मैसेज के लिए KYC लागू करने का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने कहा है कि ट्राई जल्दी ही देश में यूनिफाइड Know Your Customer सिस्टम लागू करेगा जो सभी मोबाइल कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा।
आयोग ने बताया कि सरकार के इस कदम से फर्जी कॉल करने वाले और स्पैमर्स पर रोक लगाई जा सकेगी। ट्राई के अध्यक्ष पीडी बाघेला ने हाल ही में हुई इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोलते हुए कहा था कि मौजूदा सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें धोखाधड़ी वाले कॉल और स्पैम काल करने वाले वास्तविक अपराधी का पता लगाना काफी जटिल काम है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार काम कर रही है।
यह भी पढ़ें: WhatsApp से कॉल करने पर देने होंगे पैसे! सरकार जल्दी कर सकती है घोषणा
उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक अनफाइड केवाईसी (Know Your Customer) सिस्टम होना चाहिए और सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। इसे हम एक परामर्श पत्र में शामिल करने जा रहे हैं, जिसे हम अनिवार्य कॉलर आईडी डिस्प्ले पर जारी करने जा रहे हैं।
फेक कॉल और स्पैम कॉल्स पर लगेगी रोक
पीडी बाघेला ने कहा कि पिछले कुछ समय से स्पैमर्स प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करते हुए अपने वास्तविक नंबर को छिपा लेते हैं और फिर दूसरों को कॉल कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए और उनकी धरपकड़ करने के लिए TRAI आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नीक पर भी काम कर रही है ताकि एक सुरक्षित और बेहतर सिस्टम डवलप किया जा सके।
नया सिस्टम डवलप होने के बाद जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कॉल या मैसेज करेगा तो उस व्यक्ति का वास्तविक नाम (KYC में दी गई जानकारी के अनुसार) स्क्रीन पर दिखाई देगा।
यह भी पढ़ें: अब UMANG App पर Aadhaar कार्ड से जुड़ी ये चार सर्विस भी घर बैठे ले सकेंगे
फेक आईडी से कनेक्शन लेने पर होगी एक साल की जेल
आम तौर पर फेक कॉल या स्पैम कॉल करने वाले लोग दूसरों की फेक आईडी काम लेते हैं। नए दूससंचार विधेयक के अनुसार अब धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए टेलीकॉम सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए फेक आईडी देने के लिए एक साल तक की कैद की सजा का प्रस्ताव रखा गया है।