राजस्थान के अफसरों के लिए मुख्यमंत्री ने लिया ये बड़ा फैसला, हर अफसर कर रहा फैसले की सरहाना, जाने क्या है फैसला…

जयपुर। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश के आला अफसरों के लिए बड़ा फैसला दिया है. इस फैसले के बाद से हर एक अफसर खुश दिखाई दे रहा है. जाने ऐसा…

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जयपुर। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश के आला अफसरों के लिए बड़ा फैसला दिया है. इस फैसले के बाद से हर एक अफसर खुश दिखाई दे रहा है. जाने ऐसा क्या है फैसले में…

अफसरों के लिए बड़ा फैसला

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के अफसरों के लिए बड़ा फैसला दिया है. अफसरों की निजी विदेश यात्रा पर लिया बड़ाफैसला. अब निजी विदेश यात्रा के लिए नहीं लेनी होगी कोई विशेष अनुमति. पीएल स्वीकृत की अ​धिकारिता रखने वाला अ​धिकारी दे सकेगा अधीनस्थ को निजी विदेश यात्रा की अनुमति. पहले सभी अफसरों की निजी विदेश यात्रा की स्वीकृति के लिए फाइल जाती थी सीएम तक अब सिफ संवेदनशील पदों, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था से जुड़ेअ​धिकारी जैसे जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, एसपी और सेक्रेटरी इंचार्ज स्तर के अ​धिकारीयों को ही लेनी होगी सीएस और सीएम से पुर्वानुमति. इस आदेश के लाभ ऑल इंडिया सर्विस अ​धिकारियों के साथ स्टेस सर्विस, सब ऑर्डिनेट सर्विसेज, निगम एवं बोर्ड और कॉर्पोरेशन्स में प्रतिनियु​क्ति पर गए अ​धिकारीयों को भी मिलेगा इस प्रयोजन के लिए राज काज पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का किया गया प्रावधान.

अफसरों को देना होगा इन बातों का विशेष ध्यान

अ​धिकारीयों को छुट्टी के साथ देनी होगी अंडरटेकिंग, पहली विदेश में कोई नौकरी ज्वाॅइन नहीं करेगा या व्यापार नहीं करेगा और साथ ​ही सरकारी रिकॉर्ड और सूचनाओं की गोपनीयाता भी बनाए रखेगा. दूसरी राज्य सरकार इस विजिट ​के लिए नहीं उपलब्ध कराएगी कोई खर्चा या विदेशी मुद्रा. तीसरी यदि विदेश यात्रा के दौरान उसे कोई विदेशी आवभगत या स्पॉन्सर​शिप स्वीकार करनी होगी तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से प्राप्त करेगा पुर्वानुमति. चौथी, विदेश से आने के बाद छुट्टी स्वीकृत करने वाले अ​धिकारी​को सूचित करना होगा और अ​धिकारी को यह भी अंडरटेकिंग देनी होगी की उसकी विदेश यात्रा के लिए किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक आदेश से नहीं है कोई प्रतिबंध. अब पूरी ब्यूरोक्रेसी में हो रही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले की सराहना.