अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वच्छकार, और दिव्यांग वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए लोन दिए जा रहे हैं. इसके लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन 30 सितम्बर तक मांगे गए है
अगर आप भी खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो केंद्र की एक योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से संचालित राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड संचालित राष्ट्रीय योजनाओं ने ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन मांगे हैं. इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वच्छकार, और दिव्यांग वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए लोन दिए जा रहे हैं. इसके लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन 30 सितम्बर तक मांगे गए हैं।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्त्यिों द्वारा महिला समृद्धि, लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण, डेयरी, जीप, टेक्सी, कृषि, ट्रेक्टर, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, लघु व्यवसाय वित्त योजना इत्यादि व्यवसाय स्थापित करने के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जोधपुर में ऋण आवेदन 30 सितम्बर तक किए जा सकते है।
इतना लोन मिलेगा
आप कितने रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप आपको लोन मिल जाएगा। निगम की विभिन्न योजनाओं में 40 हजार से 10 लाख तक के ऋण स्वरोजगार के लिए दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इनका ब्याज बेहद कम मात्र 4 से 8 प्रतिशत लिया जाएगा। इसमें ऋण चुकाने के लिए भी शर्त व नियम हैं।
इस पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते
परियोजना प्रबंधक अनुजा मनमीत कौर ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा ऋण के लिए आवेदक अपनी एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। साथ ही, आवेदक राजस्थान के जोधपुर (जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण या फलोदी) जिले का मूल निवासी हो एवं पूर्व में निगम की किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं हुआ हो।