ITR Filing : 200% तक भरना पड़ सकता है जुर्माना… अगर 31 मार्च तक नहीं किया ये जरूरी काम

ITR Filing : फाइनेंशियली ईयर 2021 (निर्धारण वर्ष 2021-22) के लिए अपडेटेल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। इनकम…

income tax 01 1 | Sach Bedhadak

ITR Filing : फाइनेंशियली ईयर 2021 (निर्धारण वर्ष 2021-22) के लिए अपडेटेल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। इनकम टैक्स रिटर्न के तहत, पहले फाइल किए गए रिटर्न में हुई गलतियों को सुधारा जा सकता है। सबंधित निर्धारण वर्ष खत्म हो जानते के बाद इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139(8A) के तहत आपको अपने आईटीआर में संधोशन करने की अनुमति होती है। यदि आपने गलतियों को नहीं सुधारा और टैक्स अथॉरिटी को इस बारे में पता चल जाता है, तो आप पर बकाया टैक्स का 200 फीसदी जुर्माना लग सकता है।

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इन करदाताओं का रिटर्न भरना जरूरी

आरटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। जिन करदाताओं के अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं हैं। जिनकी वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और साथ ही उन्हें इनकम टैक्स के नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं 5 लाख रुपये तक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 1000 रुपये है। 31 दिसंबर 2023 के बाद रिटर्न फाइल पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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गलत इनकम बताई तो लग सकता है 200% तक जुर्माना

आयकर विभाग एक्सपर्ट रुचि अग्रवाल ने कहा है कि आयकर विभाग रिटर्न में आय कम बताने पर 50 प्रतिशत तक और गलत इनकम दर्शाने पर 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है। अगर आयकर रिटर्न भरते समय किसी तरह की छूट ले रहे हैं तो छूट के प्रमाणपत्रों को संभालकर रखने की आवश्यकता है। जाने-माने सीए सुदीप जैन ने बताया कि समय पर आयकर रिटर्न दाखिल कर अपना रिफंड भी समय से प्राप्त कर सकते हैं। आयकर विभाग ने रिफंड की प्रक्रिया को पास्ट किया है। आयकरदाताओं के पास विभाग से रिटर्न दाखिल करने के लिए मैसेज भी आ रहे हैं।