जयपुर। इस्लाम धर्म को लेकर मुसलमानों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने योग गुरू बाबा रामदेव को पुलिस जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने ये आदेश दिया है। दरअसल, साल-2023 की शुरुआत में बाबा रामदेव ने इस्लाम धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है।
राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव ने कहा था, ‘अब कोई मुसलमान से पूछो तुम्हारा धर्म क्या है? तो वे कहेंगे नमाज पढ़ो, हिंदू लड़की को उठाकर लाओ…जो भी पाप करने हैं करो, वो इस्लाम को अपनी जन्नत समझते हैं। लेकिन, वो नमाज जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है। बस नमाज पढ़ो फिर जो करना है करो। आतंकवादी बनना है बनो, बाकी जितने भी अपराध करना है करो।’
‘ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है’
इसी बयान में बाबा रामदेव ने आगे कहा था कि मुसलमानों की नजरों में स्वर्ग का मतलब टखनी के ऊपर पजामा पहनना, मूंछ कटवाना, टोपी पहनना…ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुरान या इस्लाम कहता है। ऐसा ये लोग करते हैं। बस ऐसा करने से स्वर्ग में आपकी जगह पक्की हो गई। लेकिन, ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। फिर भी लोग मूंछे कटवा रहे हैं, सिर पर टोपी रख रहे हैं।
अब अगले महीने होगी अगली सुनवाई
इस बयान को लेकर बाड़मेर के पठाई खान ने 2 फरवरी को बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें रामदेव के खिलाफ इस्लाम पर अपमान करने का आरोप लगाया था। साथ ही ये भी कहा था कि उन्होंने इस्लाम को हिंदू धर्म से तुलना की और उसका अपमान भी किया। जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। तब तक रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।