गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में CM गहलोत को राहत बरकरार, अब 16 सितंबर को VC के जरिये पेशी

गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई।

Chief Minister Ashok Gehlot

Gajendra Singh Shekhawat defamation case : जयपुर। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राहत बरकरार रखी है। अब सीएम गहलोत वीसी के जरिये 16 सितंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। इससे पहले सीएम गहलोत 7 अगस्त को भी वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।

एएसजे एमके नागपाल के छुट्टी पर रहने के चलते शनिवार दोपहर स्पेशल जज विकास दुल की अदालत में सुनवाई। जिस पर कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए सीएम गहलोत को अंतिम राहत दी। कोर्ट से 16 सितंबर तक गहलोत को राहत दी। अब इस मामले में 16 सितंबर सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी। इस दौरान सीएम गहलोत वीसी के जरिये कोर्ट में पेश होंगे।

7 अगस्त को भी वीसी के जरिये कोर्ट में पेश हुए थे गहलोत

बता दें कि गजेन्द्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ सीएम गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी। लेकिन, उन्हें राहत नहीं मिली। हालांकि, उन्हें वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होने की छूट गई। जिसके बाद सीएम गहलोत को 7 अगस्त को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फरवरी में कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत के माता-पिता और पत्नी के साथ ही पूरा परिवार शामिल है। जिस पर शेखावत ने संजीवनी घोटाले में उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसी साल मार्च महीने में दिल्ली की कोर्ट में सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

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