अजमेर। राजस्थान के अजमेर में 13 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीन साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी संवार लाल माली को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। यह घटना अजमेर के केकड़ी थाना क्षेत्र में अप्रैल 2020 की है। अजमेर के पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय संख्या-1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि केकड़ी थाना क्षेत्र के गांव में 27 अप्रैल 2020 को मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ केकड़ी निवासी सांवरलाल ने दुष्कर्म किया।
इतना ही नहीं आरोपी ने मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला भी किया था। बच्ची को ढूंढते हुए परिजन पहुंचे तो बच्ची लहुलुहान हालत में मिली। इसके बाद केकड़ी थाना पुलिस को मामले में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर 29 अप्रैल को आरोपी सांवरलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि मामले में पीड़िता ने आरोपी को पहचाना तक नहीं, इसके बाद एफएसएल में घटना स्थल की मिट्टी, बच्ची के कपड़े सहित अन्य भिजवाए जिसका मिलान होने पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह और 50 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।
जिसके आधार पर न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने आरोपी संवार लाल माली को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने और 58 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने मामले में टिप्पणी भी की है कि इस तरह की गंभीर प्रवृत्ति के मामले में नरमी बरतना उचित नहीं ऐसे में सख्त सजा दी गई है जिससे समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।
(इनपुट-नवीन वैष्णव)