Sanjeevani Scam Case : जयपुर। संजीवनी घोटाले मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री शेखावत की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने राजस्थान पुलिस और एसओजी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए है।
राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से सीनियर अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और एएजी अधिवक्ता अनिल जोशी ने पैरवी की।
जस्टिस बोले-एफआईआर में शेखावत का नाम नहीं
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर ने कहा एफआईआर में केंद्रीय मंत्री शेखावत का नहीं नाम है, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि तीन हफ्ते में जांच पूरी करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संजीवनी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
बता दें कि बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी से जुड़े कथित 900 करोड़ के घोटाले में आरोप लगने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने एसओजी में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के साथ ही एफआईआर निरस्त करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।