राजस्थान: कोचिंगों के लिए कंट्रोल एंड रेगुलेशन विधेयक लाने की तैयारी, आप भी ऐसे भेज सकते है अपने सुझाव 

The Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Bill, 2024: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की शासन सचिव डॉ. आरूषी मलिक अध्यक्षता में गुरूवार को हिंदी ग्रंथ…

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The Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Bill, 2024: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की शासन सचिव डॉ. आरूषी मलिक अध्यक्षता में गुरूवार को हिंदी ग्रंथ अकादमी सभागार में ’’राजस्थान कोचिंग केंद्र (कंट्रोल एंड रेगुलेशन)  विधेयक, 2024’’ के प्रारूप पर स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक आयोजित हुई। 

मेल पर भेज सकते है सुझाव

इस दौरान डॉ. आरूषी मलिक ने सभी हितधारकों के सुझावों को विभाग के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कोचिंग एवं स्कूल संचालक भी अभिभावक हैं तथा बच्चें का उन्नयन, स्वस्थ वातातरण में बेहतर भविष्य का निर्माण हम सभी का लक्ष्य है।  उन्होंने कोचिंग संस्थानों से फीस रिफण्ड पॉलिसी तथा उनके सुझावों को एक सप्ताह की अवधि में विभाग के ई-मेल [email protected]  पर भिजवाए जाने का आग्रह किया। 

स्टेक हॉल्डर्स को किया सम्बोधित

कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा ने स्टेक हॉल्डर्स को सम्बोधित करते हुए आह्वान किया कि वे प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के संदर्भ में अपने स्पष्ट एवं सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत करें ताकि उन पर केन्द्र के दिशा-निर्देशों के आलोक में विचार करते हुए राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाकर विधेयक को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। 

प्रारंभ में डॉ. हरिशंकर मेवाड़ा, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा प्रस्तावित कोचिंग विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए विभाग द्वारा पावर पॉइन्ट प्रजेण्टेशन दिया गया। जिसमें उच्च न्यायालय में विचाराधीन सूओ मोटो याचिका एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से उपस्थित स्टेक हॉल्डर्स को अवगत कराया गया। 

कोचिंग संचालकों प्रतिनिधि भी पहुंचे

सभी उपस्थित स्टेक हॉल्डर्स ने कोचिंग संस्थानों के विनियमन हेतु विधेयक लाए जाने को आवश्यक बताते हुए राज्य सरकार द्वारा विधेयक लाए जाने का स्वागत किया। स्टेक हॉल्डर्स ने अपने विस्तृत सुझाव भी प्रस्तुत किए। बैठक में कोचिंग संस्थानों एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि, होस्टल संचालक तथा अभिभावकों ने भाग लिया।