निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू धर्मावलंबियों के पक्ष में फैसला सुना दिया है।

फैसले से हताश मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ?

हिंदू धर्मावलंबियों का कहना था कि मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जिसकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए।

इस  संबंध में उन्होंने कोर्ट में सर्वे कराने की अपील भी की थी और कोर्ट ने पूरे परिसर का वीडियो सर्वे भी करवाया था।

इस सर्वे में बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले जो मस्जिद परिसर में मंदिर होने की पुष्टि करते हैं।

इन साक्ष्यों में कमल के फूल, देवी-देवताओं की आकृतियां व अन्य हिंदू प्रतीक चिह्न मिले।

इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को सुनने के लिए स्वीकार किया और अब इस पर सुनवाई होगी।