जयपुर: प्रदेश में संविदा पर रखे जाने वाले विशिष्ट कार्मिकों की भर्ती में भी अब आरक्षण (Reservation) के नियम लागू होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार (Rajasthan Government) की ओर से राजस्थान सिविल पदों पर संविदा में रखा जाना नियम जारी किए हैं। नियमानुसार, अगर विभाग, स्वायत्त निकायों, निगमों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट अवधि के लिए संविदा पर रखे जाने पर यह नियम लागू होंगे। इस नियम के तहत कार्मिकों की सेवा शर्तों का भी नियमन किया जाएगा।
नियमानुसार नियमित भर्ती में लागू होने वाले आरक्षण के नियम अब संविदा के तहत होने वाली भर्ती में भी लागू होंगे। इसके तहत अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 12, ओबीसी को 21, अति पिछड़ा वर्ग को 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
नियम के तहत क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा जिसमेें महिलाओं को उनकी श्रेणी में 30 %, दिव्यांगजन को 4%, भूतपूर्व सैनिक-राज सेवा में 5%, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा में 12.5 फीसदी और चतुर्थ श्रेणी में 15 फीसदी निर्धारित किया गया है।
डेढ़ माह में पूरी करनी होगी कवायद
यही नहीं आगामी डेढ़ माह में संबंधित निकायों और विभागों को अब नियम लागू करने के साथ ही भर्ती की कवायद भी पूर्ण करनी होगी। इसके तहत 15 दिन में नियमों को लागू करना, 15 दिन में संविदा के पदों को वित्त विभाग से सृजन की अनुमति लेना, 15 दिन में पहले से कार्यरत संविदा कार्मिकों के पदों को अधिसूचित कराने और आगामी एक माह में संविदाकर्मियों की स्क्रिनिंग करने की कार्रवाई पूर्ण करनी होगी।
नियम के तहत भविष्य में की जाने वाली संविदा पर भर्तियां इसी नियम के तहत होंगी। इसके अलावा वर्तमान मेें संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को इस नियम में लाने के लिए उनकी भर्ती प्रकिया और संविदा कांट्रेक्ट नए सिरे से होगा। इन पदों पर भर्ती को नया अनुबंध माना जाएगा और पूर्व में निर्धारित वेतन व अन्य बकाया के मामले में संबंधित विभाग की ओर से कवायद किया जाना तय किया गया है।
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