राजस्थान में अब इंटरकास्ट मैरिज पर मिलेंगे 10 लाख, सीधे खाते में पैसा भेजेगी सरकार, जानें कैसे करें आवेदन

जयपुर। राजस्थान में गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government Rajasthan) ने अंतर्जातीय विवाह (Inter Caste Marriage) को लेकर गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत…

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जयपुर। राजस्थान में गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government Rajasthan) ने अंतर्जातीय विवाह (Inter Caste Marriage) को लेकर गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने अंतर्जातीय विवाह (Inter Caste Marriage) पर प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी। प्रदेश में डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना (Savita Ben Ambedkar Intercaste Marriage Scheme) के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि अब 10 लाख रुपए मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यह शुक्रवार से लागू हो गई है। इस राशि में से 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपोजिट कराए जाएंगे। जबकि शेष 5 लाख रुपए दूल्हा-दुल्हन का एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाकर जमा कराए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में राशि बढ़ने कि घोषणा की थी।

साल 2006 में की गई थी योजना की शुरूआत

डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहले इस योजना के तहत नव दंपती को 50 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2013 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। वहीं अब 23 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है।

पहले ढाई लाख रुपए की करते थे एफडी

इंटर कास्ट मैरिज योजना (Antarjatiya Vivah Yojana Rajasthan) में अब तक 2.50 लाख रुपए शादीशुदा जोड़े के जॉइंट अकाउंट में 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में जमा किए जाते थे और बाकी के 2.5 लाख रुपए उन्हे अपने वैवाहिक जीवन में दैनिक कार्यों के लिए दिए जाते थे। इन पैसों का दंपती कहीं भी इस्तेमाल कर सकता था।

जानें, योजना की पात्रता एवं शर्तें…

अंतर्जातीय विवाह (Inter Caste Marriage) लाभ प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme Online registration) करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे बताए गए चरणों को फॉलो करना होगा।

उम्मीदवारों को सबसे पहले Rajasthan SJMS पोर्टल https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
जिसके बाद “SJMS SMS” बटन पर क्लिक करना है ताकि आप https://sso.rajasthan.gov.in/signin पोर्टल पर पहुंच जाएं।
नए यूजर्स को Registration लिंक पर क्लिक करके पहले अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप दिए गए लिंक https://sso.rajasthan.gov.in/register पर क्लिक करें।
इसके अलावा उम्मीदवार अगर चाहे तो ई-मित्र केंद्र से भी अंतर्जातीय विवाह लाभ प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Inter caste marriage registration E-Mitra) कर सकते हैं।

जानें अंतर्जातीय विवाह योजना की पात्रता एवं शर्तें

राजस्थान में अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्न्लिखित योग्यता होनी चाहिए। योजना के तहत युवक या युवती में से किसी एक को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए। दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी हो।

किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नही हो। दोनों ही किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न हो।
अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण अथवा अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो।
युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रूपए वार्षिक से अधिक न हो। ऐसे युगल द्वारा राज्य / केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
विवाह की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही योजनान्तर्गत लाभ देय होगा।
युवक-युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

(यह खबर भी पढ़े:-Inter Caste Marriage : सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, अंतर्जातीय विवाह करने वालों को अब मिलेंगे इतने लाख)

राजस्थान में इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज…

1. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
2. जाती प्रमाण पत्र की प्रति (Caste Certificate)
3. युगल का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
4. युगल की जन्म दिनांक की पुष्टि के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।
5. युगल का आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की प्रति।
6. युगल का संयुक्त नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या व पेन कार्ड की प्रतियां।
7. युवक व युवती का आय प्रमाण पत्र (स्वघोषणा पत्र ) देना होगा।
8. युगल की संयुक्त फोटो होना अनिवार्य है।
9. विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी होना जरूरी है।
10. युगल में से एक, जो अनुसूचित जाति का न हो, उसे अपने स्वंय के हिन्दू सवर्ण जाति का होने के आशय का ‘शपथ पत्र’।

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