Hizab Row Verdict : आज हिजाब मामले में आएगा सुप्रीम फैसला, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ

Hizab Row Verdict : कर्नाटक से उपजा हिजाब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुबह 10:30 बजे के आस-पास यह जजमेंट आ सकता है।…

Hizab Row Verdict : आज हिजाब मामले में आएगा सुप्रीम फैसला, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ

Hizab Row Verdict : कर्नाटक से उपजा हिजाब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुबह 10:30 बजे के आस-पास यह जजमेंट आ सकता है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है.। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी घई है, जिसमें आदेश था कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

क्या था हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक के हिजाब मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब महिलाओं के एक अनिवार्य वस्त्र है। यह कोई धार्मिक पहनावा नहीं है। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बताया है। जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवी भी हुई थी। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा था तो राज्य सरकार ने अपने जवाब में दाखिल किया था कि यूनिफॉर्म कोड स्कूल-कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने का एक जरिया है। इसलिए यह बेहद जरूरी है।

यहां से शुरू हुआ था पूरा मामला

दरअसल यह पूरा विवाद इसी साल 2022 में कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ। पहले तो स्कूल के सभी छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म का पालन कर रहे थे लेकिन एक दिन अचानक कुछ मुस्लिम छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनकर आ गई थीं। यह बात खास धर्म के लोगों को नादगवार गुजरी तो वे भगवा रंग का गमछा पहनकर आ लगे। बात तब ज्यादा बढ़ गई जब हिजाब पहने लड़कियों ने गमछा पहने लड़कों के सामने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए, इससे बौखलाए छात्रों ने भी जमकर नारेबाजी की। इसके बाद इस मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ लिया। विवाद काफी बढ़ने पर राज्य सरकार ने स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया। लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनना बंद नहीं किया इसके चलते उनकी शिक्षा तो प्रभावित हुई ही, बल्कि वे परीक्षा देने से वंचित रह गई।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका

इसके विरोध में मुस्लिम छात्राओं ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, उन्होंने 5 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन जब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को अनिवार्य वस्त्र बताने से इनकार किया तो उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसका फैसला आज सुनाया जाएगा।

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