नई दिल्ली- महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, विधायक दल के नए नेता अजय चौधरी, उद्धव सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं, बागी विधायकों को भी बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगा दी है।
कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए बागी विधायकों को 12 जुलाई तक की मोहलत दी है। पहले उन्हें सोमवार यानी 27 जून की शाम 5:30 बजे तक ही विधायकों को जवाब देना था। लेकिन, अब मोहलत मिलने से उन्हें राहत मिल गई है।
शिंदे गुट की याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई और डिप्टी स्पीकर जेरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने शिंदे गुट, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की दलीलें सुनीं। इसके बाद कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का वक्त दिया। पहले डिप्टी स्पीकर की नोटिस पर 27 जून को शाम साढ़े पांच बजे तक ही बागी विधायकों को जवाब देना था। कोर्ट ने बागी विधायकों और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार को आदेश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ बागी विधायकों के प्रस्ताव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि विधानसभा के सक्षम अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा कि डिप्टी स्पीकर को अपने खिलाफ प्रस्ताव मिला था या नहीं? क्या उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? ऐसे में तो सवाल ये उठेगा कि क्या डिप्टी स्पीकर अपने खिलाफ लाए गए मामले में जज बन गए। डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि ईमेल के माध्यम से भेजा गया निष्कासन का प्रस्ताव प्रामाणिक नहीं है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कार्यालय के सभी दस्तावेज देखे जाएंगे।
अब जब बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सरकार के अल्पमत में होने का एलान कर दिया है तो जल्द ही भाजपा की तरफ से उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि, उद्धव ठाकरे फिलहाल फ्लोर टेस्ट से बचना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर मौजूदा समय फ्लोर टेस्ट हुए तो वह बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनकी सरकार गिर सकती है।