नयी दिल्ली- गुरूवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को लेकर निर्देश जारी किए है। आरबीआई ने बैंको से ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए मना किया है। इसके अलावा मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने या अन्य सुविधाएं शुरू करने से भी मना किया है। इतना ही नहीं आरबीआई की ओर से बैंको को चेतावनी भी दी गई है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित कंपनियों को जुर्माना देना होगा। बता दें कि जारी निर्देशों में कहा गया कि जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दोगुना देना होगा।
केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारी करने वाले बैंको, इकाइयों व एजेंट (RBI) के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष से ग्राहकों से बकाये की वसूली को लेकर डराने-धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है। आपको बता दें कि यह दिशा-निर्देश एक जुलाई 2022 से लागू होंगे। आरबीआई ने कहा कि अगर ग्राहकों की इच्छा के बिना कार्ड जारी किया जाता है या मौजूदा कार्ड को अपग्रेड किया जाता है तो ग्राहक से लिया गया शुल्क वापस करना होगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा जो कि बिल राशि का दोगुना होगा।
वही बैंक ने यह भी कहा कि 100 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाले (RBI) वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड का कारोबार शुरू कर सकते हैं तथा ग्राहकों को कार्ड भी जारी कर सकते हैं। साथ हगी बैंकों व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ गठजोड़ कर कार्ड जारी कर सकते है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा, कि कार्ड जिस व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है, वह आरबीआई ओम्बुड्समैन से शिकायत कर सकता है और जुर्माना भी ओम्बुड्समैन द्वारा ही तय किया जाएगा।