नई दिल्ली। इस साल आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 थी। वहीं केन्द्र सरकार द्वारा रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया है। यदि आपने 31 जुलाई 2022 तक अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर दिया है और अब आपको सिर्फ अपने रिफंड आने का इंतजार है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऐसे करें चेक
यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अब रिफंड आने का इंतजार कर रहे है। तो आइए हम आपको इस प्रोसेस को ऑनलाइन चेक करने का आसान तरीका बता रहे है।
(1) इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाइए।
(2) इसके बाद आप अपनी यूजर आईडी डालकर लॉग-इन करें, इसके बाद अपने पेन नंबर, आधार नंबर, जन्म की तारीख, का कैप्चा कोड डाले।
(3) इसके बाद आप My Account पर क्लिक करें, इसके बाद नया पेज खुलेगा।
(4) इसके बाद आपको रिफेड/डिमांड स्टेटस पर जाना होगा।
(5) इस प्रोसेस के बाद Assessment year, रिफंड असफल होने की वजह और पेमेंट मोड की सूचना डिस्प्ले होगी। इस प्रोसेस के बाद आप अपना रिफंड स्टेट देख सकते है।
31 जुलाई 2022 के बाद आईटीआर भरने पर जुर्मानाा लगेगा
यदि आपने किसी कारणवंश 31 जुलाई 2022 तक अपना आईटीआर नहीं भरा है तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। सालाना पांच लाख से ज्यादा की सैलेरी वाले टैक्सपेयर को 5000 रूपए का जुर्माना भरना होगा। पांच लाख से कम सैलेरी वाले टैक्सपेयर व्यक्ति को 1000 रूपए का जुर्माना भरना पड़ता है।